
पटना डेस्क: चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान उर्फ खान सर को पटना जिला एवं सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद तत्काल गिरफ्तारी की आशंका टल गई है।
मामला पिछले दिनों सामने आए कोचिंग विवाद और उससे जुड़ी फायरिंग घटना से जुड़ा है, जिसने बिहार की राजधानी में काफी चर्चा बटोरी थी। इसी मामले में फैजल खान को भी आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी।
कोर्ट में दोनों पक्षों ने रखीं दलीलें
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फैजल खान का मामले में कोई प्रत्यक्ष आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी और अब तक की जांच से जुड़ी जानकारियां अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गईं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान की और उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया।
अगली सुनवाई तक जारी रहेगी राहत
अदालत के आदेश के अनुसार मामले की अगली सुनवाई तक फैजल खान को राहत जारी रहेगी। ऐसे में फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट पहले ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज तलब कर चुका था।
अब अगली सुनवाई में पुलिस की जांच रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्य और अन्य कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
फायरिंग मामले के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर
यह पूरा मामला एक कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद के दौरान हुई फायरिंग की घटना के बाद सामने आया था। वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार घटना में कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों की भूमिका सामने आई थी, जिन्हें बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मामले की जांच जारी है और पुलिस विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
गिरफ्तारी से पहले चल रही थी छापेमारी
फैजल खान को राहत मिलने से पहले पुलिस उनकी तलाश में लगातार कार्रवाई कर रही थी। पुलिस की कई टीमें पटना और आसपास के जिलों में छापेमारी में जुटी थीं। इस संबंध में पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी कार्रवाई की पुष्टि की थी।
बताया गया कि फैजल खान ने 6 जून को पटना व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। 8 जून को याचिका पंजीकृत हुई और 9 जून को इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया।
मामले पर टिकी हैं सबकी निगाहें
कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले से जुड़े इस प्रकरण पर अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर है। अदालत में पुलिस की जांच रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। फिलहाल कोर्ट से मिली राहत ने फैजल खान को बड़ी कानूनी राहत जरूर दी है।
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