
बिजनेस डेस्क: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ क्लेम की प्रक्रिया को पहले के मुकाबले काफी आसान बना दिया है। अब सदस्य घर बैठे ऑनलाइन पीएफ क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज और जानकारियां सही होना बेहद जरूरी है। यदि केवाईसी और अन्य विवरण अपडेट हैं, तो क्लेम का निपटारा अपेक्षाकृत तेजी से हो सकता है।
किन लोगों का क्लेम जल्दी होता है सेटल?
यदि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय है और आधार, पैन तथा बैंक खाता उससे लिंक और सत्यापित हैं, तो ऑनलाइन क्लेम की प्रक्रिया आसान हो जाती है। जिन सदस्यों की केवाईसी पूरी होती है और सभी रिकॉर्ड सही होते हैं, उनके दावों के निपटारे में आमतौर पर कम समय लगता है।
ऐसे करें ऑनलाइन पीएफ क्लेम
ऑनलाइन पीएफ क्लेम करने के लिए सबसे पहले ईपीएफओ के यूएएन सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें। इसके बाद ‘मैनेज’ सेक्शन में जाकर अपनी केवाईसी जानकारी की जांच करें। फिर ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ में जाकर ‘क्लेम (फॉर्म 31, 19, 10C)’ विकल्प चुनें।
इसके बाद बैंक खाते का सत्यापन करें और अपनी जरूरत के अनुसार संबंधित फॉर्म का चयन करें। सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरने के बाद आवेदन जमा कर दें। आवेदन की स्थिति की निगरानी भी पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।
किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म भरें?
यदि कर्मचारी पूरा पीएफ निकालना चाहता है, तो फॉर्म 19 का उपयोग किया जाता है। आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31 भरा जाता है। वहीं, पेंशन से जुड़े दावे के लिए फॉर्म 10C का इस्तेमाल किया जाता है।
क्लेम से पहले जरूर जांच लें ये बातें
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आधार, पैन और बैंक खाते की जानकारी सही दर्ज हो। बैंक खाते में दर्ज नाम ईपीएफओ के रिकॉर्ड से मेल खाना चाहिए। यदि किसी भी जानकारी में त्रुटि होती है, तो क्लेम अटक सकता है या अस्वीकार भी किया जा सकता है।
Navyug Samachar