नेशनल डेस्क : गुजारा भत्ता से जुड़े एक अहम मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि केवल महिला होने के आधार पर किसी पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम है और अपनी जरूरतों का खर्च स्वयं उठा सकती है, तो …
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Navyug Samachar