यूपी डेस्क: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलाक के 30 दिन बाद दूसरी शादी करने वाली महिला को मासिक भरण-पोषण दिए जाने के फैमिली कोर्ट के आदेश पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी के बाद पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं रहती। अदालत ने झांसी के फैमिली कोर्ट से इस संबंध में स्पष्टीकरण भी तलब किया …
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Navyug Samachar