नेशनल डेस्क: महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए कथित यौन शोषण के आरोपों से जुड़े बहुचर्चित मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए बृजभूषण शरण सिंह और उनके सहयोगी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद आए इस फैसले से दोनों आरोपियों को राहत मिली है।
यह फैसला स्पेशल जज अश्विनी पंवार ने बंद कमरे में सुनाया। अदालत के निर्णय के साथ ही इस चर्चित मामले की सुनवाई का एक अहम चरण समाप्त हो गया। फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को मामले में राहत मिल गई है।
क्या था पूरा मामला?
इस मामले में 10 मई 2024 को अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और धारा 354ए के तहत आरोप तय किए थे। इसी दौरान उनके सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ भी संबंधित धाराओं में आरोप तय किए गए थे।
महिला पहलवानों के आरोपों के बाद सुर्खियों में आया था मामला
यह मामला उस समय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना था, जब महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर कथित यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों के आधार पर अदालत में सुनवाई चल रही थी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर दोनों को बरी कर दिया है।
Navyug Samachar
