Wednesday , 9 September 2026

PM मोदी पर कथित अभद्र टिप्पणी मामले में नाबालिग को राहत, दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज नहीं करने का लिया फैसला

नेशनल डेस्क: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में नोएडा की 15 वर्षीय किशोरी को बड़ी राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने का फैसला किया है। इससे पहले नोएडा में दर्ज जीरो एफआईआर जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भेजी गई थी।

बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच के बाद नाबालिग के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने का निर्णय लिया है।

जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान वायरल हुआ था वीडियो

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान वायरल वीडियो में 15 वर्षीय किशोरी कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती दिखाई दी थी। यह प्रदर्शन कथित प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित किया गया था।

नोएडा पुलिस की ओर से दर्ज जीरो एफआईआर संसद मार्ग थाने को स्थानांतरित किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। अब सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ केस दर्ज नहीं करने का फैसला लिया है।

दो बार सार्वजनिक रूप से मांगी माफी

विवाद बढ़ने के बाद किशोरी ने सोशल मीडिया पर दो अलग-अलग वीडियो जारी कर अपने बयान पर खेद जताया था। पहले वीडियो में उसने लोगों से माफी मांगी, जबकि दूसरे वीडियो में उसने कहा कि वह केवल 15 वर्ष की है और प्रदर्शन के दौरान मौजूद कुछ लोगों के कहने पर उसने नारे दोहराए थे।

किशोरी ने यह भी कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस गई थी, जहां कुछ लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनके कहने पर उसने भी वही नारे दोहराए, जिसे उसने अपनी गलती बताया। साथ ही उसने दावा किया कि वायरल वीडियो उसने स्वयं सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया था और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की बात कही।

नोएडा में दर्ज हुई थी जीरो एफआईआर

30 जुलाई को गाजियाबाद निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 23 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान किशोरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, धारा 353(1) और धारा 356(1) के तहत दर्ज किया गया था। चूंकि घटना दिल्ली में हुई थी, इसलिए आगे की जांच के लिए मामला दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया।

वायरल वीडियो की जांच अलग से जारी

इस मामले में वायरल वीडियो के प्रसार को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग से एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को वीडियो हटाने और उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए नोटिस जारी किया था। इस पहलू की जांच अभी जारी है।

प्रधानमंत्री ने की थी माफ करने की अपील

विवाद सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा था कि प्रदर्शन के दौरान उनके साथ-साथ उनकी दिवंगत मां के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणियां की गईं, जिससे उन्हें पीड़ा हुई।

हालांकि, उन्होंने लोगों से अपील की थी कि ऐसे “भटके हुए बच्चों” को दंडित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए और उन्हें माफ कर दिया जाए।

 

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