प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करते हुए कहा कि माता-पिता अपनी बालिग बेटी को उसकी इच्छा के खिलाफ अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मऊ की रहने वाली कलावती देवी ने अपनी 25 वर्षीय बेटी कुमारी पूजा को अदालत के सामने पेश करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने …
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Navyug Samachar