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कैंसर से जूझ रहे पति को छोड़ पत्नी ने की दूसरी शादी, तलाक के बिना विवाह पर कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

मध्य प्रदेश डेस्क: मध्य प्रदेश के रतलाम में एक वैवाहिक विवाद ने कानूनी मोड़ ले लिया है। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि कैंसर से पीड़ित होने के बाद उसकी पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली। मामले में फैमिली कोर्ट से तलाक याचिका खारिज होने के बाद जेएमएफसी कोर्ट ने महिला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने महिला को 25 जुलाई 2026 को पेश होने का आदेश दिया है।

इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी दोनों की पहचान

मामला रतलाम की राजस्व कॉलोनी निवासी आकाश जाट और साक्षी नकुम से जुड़ा है। आकाश के अनुसार, दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। करीब छह महीने की बातचीत के बाद दोनों ने 20 नवंबर 2022 को इंदौर के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी।

इसके बाद 13 दिसंबर 2022 को परिवारों की मौजूदगी में सामाजिक रीति-रिवाज से भी विवाह किया गया।

शादी के कुछ महीने बाद सामने आई बीमारी

आकाश का कहना है कि शादी के करीब चार महीने बाद उन्हें गले और सांस नली का कैंसर होने की जानकारी मिली। उनका आरोप है कि बीमारी का पता चलने के बाद पत्नी के व्यवहार में बदलाव आ गया और उसने उनका साथ छोड़ दिया।

आकाश के मुताबिक, जिस समय उन्हें पत्नी के सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी दौरान दोनों के रिश्तों में दूरी बढ़ती चली गई।

तलाक का मामला चल रहा था, इसी बीच की दूसरी शादी

आकाश के अनुसार, साक्षी ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई और फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका भी दाखिल की। यह मामला अदालत में लंबित था, इसी दौरान आरोप है कि साक्षी ने 10 जून 2024 को छतरपुर के एक युवक से दूसरी शादी कर ली।

आकाश का दावा है कि बाद में इस दंपती की एक बेटी भी हुई।

पति ने लगाया गंभीर आरोप

आकाश ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उनसे कहा था, “तुम तो कल को मर जाओगे, मेरा क्या होगा?” उनका कहना है कि इस बात के बाद दोनों के बीच विवाद लगातार बढ़ता गया।

आकाश के अनुसार, कैंसर से जूझने के दौरान उन्हें पत्नी के साथ की जरूरत थी, लेकिन उन्हें अकेला छोड़ दिया गया।

तलाक याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट पहुंचा मामला

18 अप्रैल 2026 को फैमिली कोर्ट ने साक्षी की तलाक याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आकाश ने जेएमएफसी कोर्ट में परिवाद दायर किया।

अदालत ने प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बीएनएस की धारा 82(1) के तहत मामला दर्ज किया। कई बार समन भेजे जाने के बावजूद महिला के अदालत में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

न्याय की उम्मीद में पति

आकाश ने बताया कि कैंसर से संघर्ष के दौरान उनके माता-पिता का भी निधन हो चुका है। उनका कहना है कि अब उन्हें न्याय की उम्मीद अदालत से है। मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देश के अनुसार होगी।

 

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