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Income Tax Return 2026: ITR फाइलिंग से पहले जान लें डोनेशन पर टैक्स छूट के नियम, नहीं तो हो सकता है नुकसान

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करदाताओं को बड़ी सुविधा देते हुए अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-1 (सहज), ITR-2 और ITR-4 (सुगम) की एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध करा दी है। इसके जरिए अब टैक्सपेयर ऑफलाइन मोड में भी अपना रिटर्न तैयार कर सकेंगे और बाद में उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर पाएंगे। विभाग ने इस वित्त वर्ष के लिए सभी जरूरी ITR फॉर्म पहले ही जारी कर दिए हैं, जिन्हें आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

ITR फाइलिंग की प्रक्रिया क्या है?
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। पहली बार रिटर्न भरने वाले करदाताओं को PAN, आधार और अन्य जरूरी जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रिटर्न जमा करने से पहले सभी जानकारियों का मिलान और सत्यापन करना जरूरी होता है।

धारा 80G के तहत डोनेशन पर टैक्स छूट के नियम
आयकर कानून की धारा 80G के तहत कुछ संस्थाओं और फंड को दिए गए दान पर टैक्स में छूट मिलती है। हालांकि सभी दान पर 100 प्रतिशत छूट नहीं मिलती। यह सुविधा केवल पुराने टैक्स रिजीम में उपलब्ध है, जबकि नई टैक्स व्यवस्था में इस तरह की कटौती का लाभ नहीं मिलता।

डोनेशन पर टैक्स छूट की श्रेणियां
डोनेशन पर टैक्स छूट चार श्रेणियों में मिलती है—
100 प्रतिशत कटौती बिना किसी सीमा के, 50 प्रतिशत कटौती बिना किसी सीमा के, 100 प्रतिशत कटौती निर्धारित सीमा के साथ और 50 प्रतिशत कटौती निर्धारित सीमा के साथ। करदाताओं को अपनी डोनेशन रसीद के आधार पर यह तय करना होता है कि उन्हें किस श्रेणी में लाभ मिलेगा।

80G का लाभ लेने के लिए 10BE सर्टिफिकेट जरूरी
धारा 80G के तहत टैक्स छूट का दावा करने के लिए संबंधित संस्था से 10BE सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। इसी के आधार पर करदाता टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं। ध्यान रहे कि वस्तु के रूप में दिए गए दान पर यह छूट लागू नहीं होती।

किन फंडों में मिलता है 100 प्रतिशत टैक्स लाभ
राष्ट्रीय रक्षा कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, पीएम केयर्स फंड, राष्ट्रीय खेल कोष, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री राहत कोष जैसे फंडों में दिए गए दान पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट मिल सकती है। इसके अलावा कुछ मान्यता प्राप्त शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को दिए गए दान पर भी यह लाभ मिलता है।

राजनीतिक दलों को दान पर टैक्स छूट
धारा 80GGC के तहत राजनीतिक दलों या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिए गए दान पर भी टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसके लिए रिटर्न में दान की पूरी जानकारी जैसे तारीख, राशि, भुगतान का तरीका और बैंक डिटेल्स दर्ज करना जरूरी होता है।

सीमित आय के आधार पर मिलने वाली छूट
कुछ विशेष मामलों में, जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम या खेल विकास से जुड़े दान पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट मिलती है, लेकिन यह करदाता की समायोजित सकल कुल आय के 10 प्रतिशत तक ही सीमित रहती है।

 

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